एक ही नाम होने का फायदा उठाकर बेच दी 17.33 एकड़ जमीन,केश दर्ज करने आदेश..@

(अखबार में इश्तेहार प्रकाशित होने से भूमिस्वामी को जमीन बिकने की जानकारी मिली)
@ सीपत तहसील के ग्राम कौवाताल का मामला
कशिश न्यूज | सीपत
सीपत क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। षड्यंत्र रचकर हमनाम व्यक्ति ने खुद को जमीन का मालिक बताकर जमीन दूसरे को बेंच दी। इश्तेहार के माध्यम से जमीन मालिक को उसकी जमीन के बिक्री होने की जानकारी लगने के बाद तहसील कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराया, अब तहसीलदार के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है।
बता दें कि बिलासपुर गोंड़पारा के छेदीलाल शुक्ला की कौवाताल में खसरा नम्बर 160/1 रकबा 17.35 एकड़ जमीन है। इनमें से खसरा नम्बर 160/1 की 17.33 एकड़ भूमि को शंकर नगर रायपुर के छेदीलाल शर्मा ने हमनाम होने का फायदा उठाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराया और खुद को जमीन मालिक बताकर बिलासपुर के मंगला गोपी चौक के लल्लू राम यादव के पास 46 लाख 21 हजार 500 रुपए में बिक्री कर दी। 13 सितंबर को नामांतरण कराने तहसीलदार के आदेश पर इश्तेहार प्रकाशन कराया गया तब भू-स्वामी छेदीलाल शुक्ला को उसकी जमीन के बिकने की जानकारी हुई। इसके बाद शुक्ला ने सीपत तहसीलदार सोनू अग्रवाल के समक्ष मामले की शिकायत करते हुए आपत्ति दायर की। तहसीलदार ने तत्परता दिखाते हुए प्रकरण की सुनवाई की। क्रेता, विक्रेता व गवाहों के बयान के बाद तहसीलदार ने फर्जी जमीन मालिक विक्रेता छेदीलाल शर्मा व क्रेता लल्लू राम यादव सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सीपत थाना को आदेशित किया है।
पिता पुत्र के हमनाम होने का उठाया गलत फायदा
सम्पूर्ण प्रकरण में प्रथम दृष्टया में यह पाया गया कि छेदीलाल शर्मा पिता मुन्नूलाल शर्मा निवासी शंकर नगर रायपुर व अविनाश नाम के अंजान व्यक्ति ने छेदीलाल पिता मुन्नुलाल के नाम की समानता का अनुचित लाभलेते हुए छेदीलाल शर्मा के नाम की जमीन को लल्लू राम यादव को बेंच दी। प्रार्थी छेदीलाल व आरोपी छेदीलाल के नाम के साथ ही दोनों के पिता के नाम मुन्नूलाल में भी समानता है। फर्क सिर्फ सरनेम शुक्ला और शर्मा में है।
1963 में मुन्नूलाल शुक्ला ने बाजपेयी से खरीदी से जमीन
भू-स्वामी छेदीलाल शुक्ला के पिता मुन्नुलाल शुक्ला ने 5 नवम्बर 1963 में ग्राम कौवाताल में केदारनाथ बाजपाई एवं सविता बाजपाई से खसरा नम्बर 160/1 रकबा 17.35 एकड़ तथा 160/2 रकबा 11.87 एकड़ भूमि खरीदी थी। अधिकार अभिलेख 1954-55 में संशोधन पंजी वर्ष 1963 संशोधन क्रमांक 70 11 नवम्बर1963 में प्रविष्टि दर्ज किया गया।
कौन है अविनाश पुलिस मामले की जांच कर रही
आरोपी छेदीलाल शर्मा ने तहसीलदार से कहा कि अविनाश के कहने पर उसने पंजीयन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए अंगूठे का निशान लगाया था। उसने यह भी कहा कि वह भूमि को अभी तक देखा भी नहीं है और ना ही उसने जमीन का सौदा किया है। अविनाश के कहने पर जमीन की रजिस्ट्री की। उसके एवज में मिले रुपए से भरा बैग भी उसने अविनाश को ही वापस कर दिया था। पुलिस जांच में पता चलेगा कि आखिर यह अविनाश नाम का मास्टरमाइंड है कौन।
अपराध दर्ज करने आदेश जारी-तहसीलदार
सीपत तहसीलदार सोनू अग्रवाल ने बताया कि ग्राम कौवाताल खसरा नम्बर 160/1 रकबा 17.33 एकड़ का भूमिस्वामी छेदीलाल शुक्ला पिता मुत्रूलाल शुक्ला निवासी गोड़पारा बिलासपुर होना दस्तावेजों से प्रमाणित हुआ है। विक्रेता छेदीलाल शर्मा निवासी शंकर नगर रायपुर और विक्रयपत्र के अनुप्रमाणक साक्षियों के कथन से स्पष्ट हुआ कि छेदीलाल शर्मा पिता मुन्नूलाल शर्मा नाम की समानता का अनुचित लाभ लेते हुए और अन्य जमीन दलालों द्वारा उप पंजीयक 1 बिलासपुर, भूमिस्वामी छेदीलाल शुक्ला और खरीददार रघुबीर यादव और लल्लूराम यादव से धोखाधड़ी की है। जिसपर थाना प्रभारी सीपत को अपराध दर्ज करने आदेशित किया गया है।







